
ओईनी न्यूज नेटवर्क।
Oini 24 सरायरंजन। जवाहर ज्योति बाल विकास केन्द्र, आंगन ट्रस्ट, पटना और क्राई-चाइल्ड राइट्स एंड यू के संयुक्त तत्वाधान में किशोर न्याय अधिनियम (देखभाल एवं संरक्षण) – 2015 के संदर्भ में बाल सुरक्षा तंत्र और पंचायती राज और शहरी निकायों की भूमिका विषयक एक दिवसीय उन्मूखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें आंगन ट्रस्ट, मुम्बई के निदेशक अंकित मकवन और पटना से गौरी कुमारी (लीड प्रोग्राम) ने बड़े हीं सरल और सौम्य तरीके से विस्तार पूर्वक किशोर न्याय अधिनियम के बारे में बताया।
जब तक बच्चा स्कूल में तब तक सुरक्षित :
कार्यशाला की अध्यक्षता रामप्रित चौरसिया और संचालन सुरेन्द्र कुमार ने किया। स्वागत अभिनंदन और उद्घाटन की औपचारिकता के बाद विषय प्रवेश कराते हुए जवाहर ज्योति बाल विकास केंद्र के सचिव सुरेंद्र कुमार कहा कि, “जब तक बच्चा स्कूल में है तब तक वह पुरी तरह सुरक्षित है। यदि वह एक दिन भी स्कूल से बाहर है, खतरों की संभावना रहेगी।” कार्यशाला के दौरान दिनेश प्रसाद चौरसिया और बबिता कुमारी ने गीत और खेल के द्वारा रुचिपूर्ण तरीका से बाल सुरक्षा तंत्र को बताया।
चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी एवं पोश अधिनियम :
मौके पर जवाहर ज्योति बाल विकास केन्द्र का कम्यूनिकेशन और सोशल मिडिया प्रभारी कुमार गौरव ने सोशल मिडिया पर प्रकाश डाला और चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी एवं पोश अधिनियम को सख्ती से लागू करने के बारे में बताया।