
ओईनी न्यूज नेटवर्क।
Oini 24 समस्तीपुर । जिले में पड़ रही अत्यधिक ठंड के कारण कम तापमान की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने की संभावना हैं।
इसे देखते हुए जिला दण्डाधिकारी, रौशन कुशवाहा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत समस्तीपुर जिले के सभी निजी / सरकारी विद्यालयों (प्री०-स्कूल एवं आँगनवाड़ी केन्द्रों सहित) को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे के बीच शिक्षण कार्य संचालित करने का आदेश जारी किया है ।
जिलाधिकारी ने कहा :
जिलाधिकारी ने अपने आदेश में विद्यालय प्रबंधन को एतद् द्वारा निर्देश दिया है कि वे उल्लेखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निधारित करेंगे।
प्री-बोर्ड/बोर्ड की परीक्षा हेतु संचालित किये जाने वाली विशेष कक्षाओं/ परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेंगे।
उपरोक्त आदेश समस्तीपुर जिले में दिनांक-08.01.2026 से लागू होगा एवं दिनांक-10.01.2026 तक प्रभावी रहेगा।