
ओईनी न्यूज नेटवर्क।
Oini 24 डेस्क समस्तीपुर। जिले में खाद दुकानों में हो रही अनियमिता और खाद की किल्लत बता कर मनमाने ढंग से खाद की बिक्री की शिकायतों को लेकर जिला कृषि विभाग की सख्ती जारी है। इस क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी लगातार कार्रवाई करते हुए दुकानों का लाइसेंस रद्द कर रहे है।
इस कार्रवाई के तहत जिला कृषि पदाधिकारी सुमित सौरभ ने जांच के दौरान मिली अनियमिता पाए जाने के कारण खानपुर के सिवैसिंगपुर स्थित प्रोपराइटर सुजीत कुमार के खाद दुकान ज्योति खाद बीज भंडार का लाइसेंस तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दिया है।
साथ ही 30 दिनों के अन्दर भंडार में उपलब्ध उर्वरकों को पॉस मशीन के माध्यम से उचित मूल्य पर बिक्री कर पॉस मशीन कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया है।
इस बाबत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि उक्त मामले में क्षेत्र भ्रमण के क्रम में जांच किया गया था। जांच के दौरान भडार पंजी अद्यतन नहीं पाया गया। भौतिक सत्यापन में पॉस मशीन में प्रदर्शित यूरिया एवं डीएपी वास्तविक भंडार से मिलान करने पर अन्तर पाया गया। मांगे जाने पर दुकानदार ने उर्वरक अनुज्ञप्ति भी उपलब्ध नहीं कराया था।
विक्रय पंजी में अंकित किसान अमरजीत राय ने मोबाईल पर संपर्क करने पर बताया गया कि मैंने 01 बोरा यूरिया लिया है। जबकि बिक्री पंजी में 05 बोरा अंकित है। जाँच के क्रम में दुकानदार द्वारा सहयोग भी नहीं किया गया है।
श्री सौरभ ने बताया कि इस मामले में दुकानदार से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, मगर तय समय सीमा समाप्त होने के बाद भी दुकानदार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में निहित प्रावधानों का उल्लघन एवं दंडनीय है। इसीलिए उक्त कार्रवाई की गई।