
ओईनी न्यूज नेटवर्क।
समस्तीपुर। दिनांक 18.05.2025 दिन रविवार को श्री समीर कुमार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार समस्तीपुर के निर्देशानुसार श्रीमती चंदा लाल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार समस्तीपुर के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता मनोज और अधिकार मित्र दीप्ति कुमारी के द्वारा विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया।
इसलिए यह राजकीय मध्य विद्यालय लदौरा कल्याणपुर के सभागार में अध्यक्षता पैनल अधिवक्ता और संचालन (PLV) अधिकार मित्र दीप्ति कुमारी नें किया। मौक़े पर उपस्थित (PL) पैनल अधिवक्ता मनोज कुमार ने बिहार विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2014 से पीड़ित लोगों के कानूनी सहायता की जानकारी दी एवं बच्चों का कम उम्र में होने वाले शादी के कानूनी पक्ष को रखा।
उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है। यह एक संज्ञेय अपराध है। कम उम्र की शादी में शामिल सभी पक्षों को दो साल की सजा और एक लाख रुपए जूर्माना हो सकता है। उन्होंने आपदा के समय सरकार से मिलने वाली सहायता और जिला विधिक सेवा प्राधिकार की भूमिका पर भी विस्तार से जानकारी दी।
दीप्ति कुमारी नें बताया कि बाल अधिकार सुरक्षा और चाइल्ड हेल्प लाइन के बारे में जानकारी दी, फिर प्रिया कुमारी ने एक गीत प्रस्तुत किया। सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता माजदा खातुन, स्मृति कुमारी एवं जवाहर ज्योति बाल विकास केंद्र के सचिव सुरेन्द्र कुमार, शिक्षक मो शमीम अहमद और साजिद आलम हुसैन, स्थानीय लोग और बच्चे मौजूद रहे।