
ओईनी न्यूज नेटवर्क।
समस्तीपुर । जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा स्थापित होर्डिंग पर व्यक्तिगत, या अपने संस्थान या दल का प्रचार प्रसार करने हेतु बैनर लगाने वाले व्यक्ति, दल या संस्थान 15 दिनों के अंदर अपना बैनर हटा लें। अन्यथा लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

शनिवार को जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी रजनीश कुमार राय ने उक्त आशय का निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिला जन-सम्पर्क कार्यालय, समस्तीपुर द्वारा बिहार सरकार के कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रचार-प्रसार हेतु समस्तीपुर जिलान्तर्गत 20’X10′ एवं 12’X8′ साईज का होर्डिंग लगाया गया है। किन्तु देखा जा रहा है कि, उन होर्डिंग पर प्राइवेट अस्पताल/डॉक्टर/प्राइवेट शिक्षण संस्थान एवं जिला स्तर पर राजनैतिक दल के प्रमुखों द्वारा पलैक्स के माध्यम से सरकारी होर्डिंग का अतिक्रमण कर अपने-अपने स्तर से प्रचार-प्रसार किया जाता है।

श्री राय ने बताया कि इस सूचना के आलोक में जिलान्तर्गत निजी अस्पतालों/डॉक्टरों/निजी शिक्षण संस्थानों एवं जिला स्तर पर सभी राजनैतिक दलों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर सरकारी होर्डिंग पर अपना-अपना फ्लैक्स हटा ले। ऐसा नहीं किए जाने पर उनके विरूद्ध प्राथमिकी सहित समुचित कार्रवाई की जायेगी।
