
ओईनी न्यूज नेटवर्क
समस्तीपुर । बिहार में शराब बंदी लागू है। फिर भी शराब कारोबारियों की हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही। हलाकि शराब कारोबारियों के खिलाफ माननीय अदालत की सख्ती का सिलसिला जारी है।

इसी क्रम में सोमवार को संजय कुमार द्वितीय विशेष न्यायाधीश उत्पाद अधिनियम न्यायालय संख्या 02 ने उत्पाद वाद संख्या 488 वर्ष 2019 की सुनवाई पूरी करते हुए उसमें बनाए गए अभियुक्त बसराज पासवान पिता स्वर्गीय पलक पासवान निवासी ग्राम बलुआही वार्ड संख्या 10 थाना मोहद्दीनगर जिला समस्तीपुर को धारा अंतर्गत 30 ंमे बिहार मध्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 में दोष सिद्ध करते हुए 5 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹100000 की आर्थिक जुर्माना की सजा सुनाई ।

अभियुक्त पर आरोप था कि अपने निवास स्थान ग्राम बलुआही वार्ड संख्या 10 थाना मोहद्दीनगर जिला समस्तीपुर में खपरपोश घर के आंगन में 15 लीटर के प्लास्टिक के जर्किन में 10 लीटर अवैध चुलाई शराब रखे हुए था जिसे छाप दल द्वारा बरामद किया गया। घटनास्थल पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था।




अभियोजन की ओर से पंकज कुमार उत्पाद अधिवक्ता एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गणेश मिश्रा ने विद्वान न्यायालय में अपना अपना पक्ष रखा।