
ओईनी न्यूज नेटवर्क।
Oini 24 पटना। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य संरक्षा विभाग ने पटना में आइसक्रीम एवं डेयरी उत्पादों से जुड़े कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान खराब और एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री नष्ट की गई, जबकि बैच नंबर के बिना रखे बटर को जब्त कर जांच के लिए नमूने प्रयोगशाला भेजे गए। निरीक्षण में भंडारण, साफ-सफाई, उत्पादों की लेबलिंग और कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र से संबंधित कमियां भी सामने आईं। विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी कर निर्धारित समय-सीमा में कमियां दूर करने का निर्देश दिया है।
गोल्डन डेयरी में 442 पीस आइसक्रीम नष्ट :
पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थित मेसर्स गोल्डन डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निरीक्षण में फ्रोजन स्टोरेज एरिया में गंदगी और खाद्य सामग्री के भंडारण में कमियां पाई गईं। विभाग के अनुसार, प्रतिष्ठान में आर्टिफिशियल बटर से संबंधित अनियमितता भी मिली। जांच के लिए रोज व्हाइट का नमूना लिया गया। वहीं, खराब पाई गई 244 पीस चोको बार और 198 पीस अमर बार आइसक्रीम मौके पर नष्ट कर दी गईं।
स्नो बॉल इकाई में 80,720 रुपये की सामग्री नष्ट :
मनेर के माधोपुर स्थित मेसर्स अनुज न्यूट्रिटेक प्राइवेट लिमिटेड की स्नो बॉल आइसक्रीम निर्माण इकाई में व्यक्तिगत स्वच्छता, स्टोर की साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं में कमियां मिलीं। जांच के लिए स्किम्ड मिल्क पाउडर का नमूना संग्रहित किया गया।
निरीक्षण के दौरान बिना लेबल का 100 किलोग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर, एक्सपायर्ड 120 किलोग्राम मैंगो पल्प, 20 किलोग्राम ड्राइड ब्लैक करंट फ्रूट्स और 20 किलोग्राम चॉकलेट सब्सिट्यूट नष्ट किया गया। इनकी कुल अनुमानित कीमत 80,720 रुपये बताई गई है। विभाग के अनुसार, कुल 260 किलोग्राम सामग्री को गड्ढे में दबाकर नष्ट किया गया।
यहाँ में उत्पादों के परिवहन के लिए उपयुक्त वाहन, पानी की जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र और स्वच्छता संबंधी रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं थे। उत्पादों के रैपर पर पंजीकृत कार्यालय का पता ठीक करने का निर्देश दिया गया।
मदर डेयरी के स्टॉकिस्ट को सुधार नोटिस :
अनीसाबाद के पश्चिम तेज प्रताप नगर स्थित मदर डेयरी के स्टॉकिस्ट मां भद्रकाली ट्रेडर्स के निरीक्षण में इनवॉइस पर एफएसएसएआई नंबर अंकित नहीं मिला। रेफ्रिजरेटेड वाहन के पंजीकरण संबंधी विवरण और कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध नहीं थे। जांच के लिए फ्रोजन ग्रीन पीज का नमूना लिया गया। प्रतिष्ठान को सात दिनों के भीतर कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र बनवाने और अन्य कमियां दूर करने का निर्देश दिया गया है।
बिना बैच नंबर के बटर जब्त, आइसक्रीम की बिक्री पर रोक :
खेमनीचक स्थित क्रीम डेयरी आइसक्रीम निर्माता सलोनी एंटरप्राइजेज में उत्पादों पर बैच नंबर और निर्माण तिथि अंकित नहीं पाई गई। आइसक्रीम खुले में रखी थी और प्रतिष्ठान में साफ-सफाई, पेस्ट कंट्रोल, उपकरणों के रखरखाव तथा कर्मचारियों की निर्धारित पोशाक से संबंधित कमियां भी मिलीं। पानी की जांच रिपोर्ट और कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं थे। विभाग ने संबंधित आइसक्रीम की बिक्री पर रोक लगा दी।
वहीं, कुम्हरार स्थित पॉपुलर स्नोमैन कोल्ड स्टोरेज के निरीक्षण में बैच नंबर अंकित नहीं होने के कारण 43 हजार रुपये मूल्य का 160 किलोग्राम बटर जब्त किया गया। बटर और आइसक्रीम के नमूने जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए।
14 दिनों में कमियां दूर करने का निर्देश :
खाद्य संरक्षा विभाग के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत संबंधित प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए हैं। निर्धारित अवधि में कमियां दूर कर अनुपालन का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा लाइसेंस निलंबित अथवा नियमानुसार रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण एवं नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।