
ओईनी न्यूज नेटवर्क।
Oini 24 पटना। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग सख्त नजर आ रहा है। इस क्रम में विभाग ने पटना जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बेकरी एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान एक्सपायरी खाद्य सामग्री, अस्वच्छता, भंडारण में अनियमितता और लेबलिंग में कमी समेत कई खामियां सामने आईं। विभाग ने एक्सपायरी सामग्री को मौके पर नष्ट कराया, जबकि गंभीर अनियमितताओं के मामले में कार्रवाई करते हुए एक प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित कर दिया और दूसरे को तीन दिनों तक बंद रखने का निर्देश दिया। अन्य प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किया गया है।
5 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई :
खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में जक्कनपुर स्थित The Cake’s Delight, बोरिंग कैनाल रोड स्थित The Cake Boss, बड़ी पहाड़ी स्थित Winni Retails Pvt. Ltd. और शेखपुरा स्थित Laxmi Enterprises समेत अन्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई।
The Cake’s Delight का लाइसेंस निलंबित :
जक्कनपुर थाना क्षेत्र के न्यू बिग्रहपुर ढलाई रोड स्थित The Cake’s Delight में निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई, किचन, स्टोर और ड्रेनेज की व्यवस्था असंतोषजनक मिली। शौचालय की व्यवस्था में भी कमी पाई गई। प्रतिष्ठान में खाद्य लाइसेंस प्रदर्शित नहीं था। जांच के दौरान लूज चीज और चोको ड्राई केक के नमूने भी लिए गए। साथ ही यहां बड़ी मात्रा में एक्सपायरी खाद्य सामग्री पायी गयी जिसे मौके पर ही नष्ट कराया गया।
विभाग के अनुसार, नष्ट की गई सामग्री का अनुमानित मूल्य करीब 13,500 रुपये था। खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को देखते हुए प्रतिष्ठान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विनिर्माण कार्य बंद रखने का निर्देश दिया गया है। कमियों को दूर करने के लिए 14 दिनों का समय भी दिया गया है।
Winni Retails को तीन दिन बंद रखने का निर्देश :
बड़ी पहाड़ी स्थित Winni Retails Pvt. Ltd. में निरीक्षण के दौरान परिसर में कीटों की मौजूदगी, खुला कूड़ेदान, गंदे कंटेनर और खाद्य एवं गैर-खाद्य सामग्री को एक साथ रखने जैसी कमियां पाई गईं। कर्मचारियों की मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। खाद्य सामग्री के भंडारण और व्यक्तिगत स्वच्छता की व्यवस्था भी मानकों के अनुरूप नहीं मिले।
वहीं जांच में एक्सपायरी कच्चा माल, इस्तेमाल की गई क्रीम, ब्रेड-केक, टोफू और दही समेत अनुपयुक्त खाद्य सामग्री मिली। जिसे मौके पर नष्ट कराया गया। साथ ही लूज चॉकलेट फ्लेवर्ड केक मिक्स का नमूना भी संग्रहित करते हुए विभाग ने प्रतिष्ठान को तत्काल प्रभाव से तीन दिनों तक बंद रखने और स्वच्छता एवं भंडारण संबंधी कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही 14 दिनों के भीतर सुधार का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है।
The Cake Boss से खाद्य सामग्री जब्त
बोरिंग कैनाल रोड के एसके पुरी स्थित The Cake Boss में साफ-सफाई और खाद्य सामग्री के भंडारण की व्यवस्था असंतोषजनक पाई गई। प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों के चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किए गए। निरीक्षण के दौरान करीब 4,450 रुपये मूल्य की खाद्य सामग्री जब्त की गई, जिसमें केक बेस और स्ट्रॉबेरी कलर समेत अन्य सामग्री शामिल है। प्रतिष्ठान को स्वच्छता सुनिश्चित करने तथा खाद्य पदार्थों के निर्माण और भंडारण के लिए अलग-अलग व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है।
Laxmi Enterprises को लेबलिंग में सुधार का नोटिस :
बेली रोड स्थित शेखपुरा मिडिल स्कूल के निकट Laxmi Enterprises के निरीक्षण में कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं मिले। खाद्य लाइसेंस प्रदर्शित करने और उसमें आवश्यक संशोधन से संबंधित कमियां भी पाई गईं। इसके अलावा केक पर निर्माण तिथि और इस्तेमाल की अंतिम तिथि अंकित नहीं थी। विभाग ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत सुधार नोटिस जारी कर 14 दिनों के भीतर कमियां दूर करने तथा 15वें दिन अनुपालन का प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
Monginis से संबंधित विवरण में प्रतिष्ठान के नाम का अंतर :
प्रेस विज्ञप्ति के एक शीर्षक में Monginis के प्रतिष्ठान में स्वच्छता संबंधी खामियों का उल्लेख है, जबकि संबंधित विवरण में मसौढ़ी प्रखंड के फतेहपुर स्थित रविदास टोला, हाईवे पर संचालित Devour Your Foods LLP का नाम दिया गया है। वहां बिना ढक्कन का कूड़ेदान और अस्वच्छ शौचालय मिलने की बात कही गई है। विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठान को 14 दिनों के भीतर कमियां दूर करने का नोटिस जारी किया है।
खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन पर जोर
खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य कारोबारियों को प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई, सुरक्षित भंडारण, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता और खाद्य पदार्थों की उचित लेबलिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। विभाग के अनुसार, खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर सुधार नोटिस जारी करने, सामग्री जब्त कर नष्ट करने, लाइसेंस निलंबित करने और नियमानुसार अन्य कार्रवाई की जा सकती है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि, पर्व त्यौहार को देखते हुए खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच जारी रहेगी।