
ओईनी न्यूज नेटवर्क।
Oini 24 डेस्क समस्तीपुर। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए निर्धारित ध्वनि स्तर का पालन अनिवार्य होगा। बिना अनुमति किसी भी प्रकार का डी.जे./बाजा रात देर तक नहीं बजाया जाएगा। साथ ही अश्लील गीतों के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
अनुमण्डल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने अनुमण्डल सभाकक्ष में विधि-व्यवस्था को लेकर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उक्त बातें कही। बैठक में सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अनुमण्डल के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, व अंचल अधिकारी, सभी थाना अध्यक्ष तथा संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक का मुख्य एजेंडा विवाह समारोहों एवं अन्य सामाजिक आयोजनों में बिना अनुमति देर रात तक डी.जे. बाजा बजाए जाने तथा अत्यधिक ध्वनि स्तर एवं अश्लील गीतों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर समीक्षा करना था।
समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कई स्थानों पर निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाया जा रहा है। जिससे आम जनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
अनुमण्डल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने उक्त कड़ा निर्देश जारी करते हुए कहा कि निर्देशों के उल्लंघन पर संबंधित आयोजकों एवं डी.जे. संचालकों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में डी.जे. संचालक व उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।